रांची : *संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रा०) परीक्षा-2026 को लेकर निषेधाज्ञा*
*दिनांक 24.05.2026 के प्रातः 06ः30 बजे से अपराह्न 07:30 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी*
*रांची के विभिन्न 36 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा*
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संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रा०) परीक्षा-2026 दिनांक 24.05.2026 को रांची जिला के विभिन्न 36 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गयी है। प्रथम पाली में पूर्वाह्न 9:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक एवं द्वितीय पाली में अपराह्न 02:30 बजे से अपराह्न 4:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई है। परीक्षा के कदाचारमुक्त संचालनार्थ एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के संयुक्तादेश पर पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्रों में असामाजिक तत्व भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं, इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-
*1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।*
*2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।*
*3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।*
*4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)।*
*5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।*
*यह निषेधाज्ञा दिनांक 24.05.2026 के प्रातः 06ः30 बजे से अपराह्न 07:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।





